🚜 हरियाणा कृषि विभाग अपडेट: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) के कृषकों को मजबूत बनाने के लिए **विशेष ट्रैक्टर सब्सिडी योजना** का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 45 HP या उससे अधिक क्षमता के नए ट्रैक्टर की खरीद पर सरकार द्वारा भारी वित्तीय मदद प्रदान की जा रही है।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के मुख्य लाभ
राज्य सरकार द्वारा खेती-किसानी को आधुनिक रूप देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
वित्तीय सहायता: नए ट्रैक्टर की खरीद पर लाभार्थी को अधिकतम ₹3,00,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कृषि उपकरणों पर आने वाली लागत काफी कम हो जाएगी।
लॉटरी सिस्टम व्यवस्था: यदि विभाग को तय लक्ष्यों से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
अनिवार्य पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
योजना का सुचारू रूप से लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक मुख्य रूप से हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यह योजना विशेष रूप से केवल अनुसूचित जाति (SC Category) से संबंध रखने वाले कृषकों के लिए ही मान्य है।
- किसान के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खेती योग्य कृषि भूमि पंजीकृत होनी चाहिए।
- किसान ने पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के माध्यम से ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न उठाया हो।
- विशेष नियम: योजना के तहत खरीदे गए ट्रैक्टर को आगामी 5 वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Checklist)
पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले सभी आवश्यक कागजात डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखें:
- परिवार पहचान पत्र (PPP) - यह सबसे अनिवार्य दस्तावेज है।
- किसान का पहचान पत्र (जैसे [Aadhaar Redacted] या वोटर आईडी)।
- जाति प्रमाण पत्र (SC Certificate)।
- कृषि भूमि से संबंधित जमाबंदी / फर्द की प्रति।
- बैंक खाता पासबुक विवरण, सक्रिय मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)
1. प्राथमिक पंजीकरण: सबसे पहले 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर जाकर "Farmer Corner" के विकल्प को चुनें और अपने परिवार पहचान पत्र या [Aadhaar Redacted] के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
2. मोबाइल सत्यापन: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सफल बनाएं।
3. मुख्य योजना चयन: इसके बाद हरियाणा कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें और "Tractor Subsidy Scheme (SB-89)" के लिंक पर क्लिक करें।
4. विवरण एवं दस्तावेज: यहाँ 'Click Here for Registration' को चुनकर अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें, सदस्य का चयन करें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
प्रश्न: क्या सामान्य या पिछड़ा वर्ग के किसान इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह विशेष योजना फिलहाल केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए ही लागू की गई है।
उत्तर: नहीं, यह विशेष योजना फिलहाल केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए ही लागू की गई है।
प्रश्न: यदि हमारे पास फैमिली आईडी (PPP) नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र होना पूरी तरह अनिवार्य है।
उत्तर: नहीं, हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र होना पूरी तरह अनिवार्य है।
प्रश्न: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए कहां संपर्क करें?
उत्तर: अधिक जानकारी या किसी समस्या के निवारण के लिए किसान अपने जिले के नजदीकी उपनिदेशक कृषि कार्यालय (Agriculture Department Office) में संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर: अधिक जानकारी या किसी समस्या के निवारण के लिए किसान अपने जिले के नजदीकी उपनिदेशक कृषि कार्यालय (Agriculture Department Office) में संपर्क कर सकते हैं।
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