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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana 2026: बेटी को मिलेगा ₹25,000, ऑनलाइन आवेदन करें?

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👧 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर अब ₹25,000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे माता के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

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योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई है, जिसका लक्ष्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और उन्हें कुपोषण से बचाकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है।

6 चरणों में मिलने वाला लाभ विवरण (₹25,000)

प्रथम चरण (जन्म पर): बालिका के जन्म होने पर सीधे ₹5,000 की सहायता दी जाती है।
द्वितीय चरण (टीकाकरण): 1 वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण (Vaccination) होने पर ₹2,000 मिलते हैं।
तृतीय चरण (कक्षा 1): प्रथम श्रेणी (Class 1) में स्कूल में दाखिला लेने पर ₹3,000 प्रदान किए जाते हैं।
चतुर्थ चरण (कक्षा 6): कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर छात्रा को ₹3,000 की राशि मिलती है।
पंचम चरण (कक्षा 9): माध्यमिक शिक्षा के लिए कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹5,000 ट्रांसफर किए जाते हैं।
छठा चरण (उच्च शिक्षा): 10वीं/12वीं पास करके डिग्री, डिप्लोमा या स्नातक कोर्स में दाखिला लेने पर ₹7,000 की अंतिम किस्त दी जाती है।

योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility Status)

  • लाभार्थी परिवार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • विशेष छूट: यदि किसी परिवार में जुड़वा (Twins) बच्चियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में तीसरी बेटी को भी लाभ दिया जाएगा। गोद ली गई बेटी भी इस योजना के तहत पात्र मानी जाती है।

जरूरी दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और लेटेस्ट फोटो
  • माता-पिता का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड)
  • नियमित टीकाकरण कार्ड (शुरुआती चरणों के लिए)
  • स्कूल का प्रवेश प्रमाण पत्र (कक्षा 1, 6, 9 और कॉलेज के लिए)
  • आय प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण
  • माता का बैंक पासबुक (डीबीटी इनेबल्ड) और एक निर्धारित शपथ पत्र

आवेदन करने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया

ऑनलाइन माध्यम: सबसे पहले mksy.up.gov.in पोर्टल पर जाकर 'New User Registration' करें। मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर ओटीपी वेरिफाई करें। इसके बाद प्राप्त क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करके फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करके सबमिट कर दें।
ऑफलाइन माध्यम: जो नागरिक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वे अपने नजदीकी विकास खंड कार्यालय (BDO), तहसील (SDM) या महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे भरकर जमा कर सकते हैं।

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