👧 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के उज्ज्वल भविष्य, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर अब ₹25,000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे माता के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई है, जिसका लक्ष्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और उन्हें कुपोषण से बचाकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है।
6 चरणों में मिलने वाला लाभ विवरण (₹25,000)
योजना के लिए आवश्यक पात्रता (Eligibility Status)
- लाभार्थी परिवार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- विशेष छूट: यदि किसी परिवार में जुड़वा (Twins) बच्चियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में तीसरी बेटी को भी लाभ दिया जाएगा। गोद ली गई बेटी भी इस योजना के तहत पात्र मानी जाती है।
जरूरी दस्तावेजों की सूची (Documents Required)
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और लेटेस्ट फोटो
- माता-पिता का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड)
- नियमित टीकाकरण कार्ड (शुरुआती चरणों के लिए)
- स्कूल का प्रवेश प्रमाण पत्र (कक्षा 1, 6, 9 और कॉलेज के लिए)
- आय प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण
- माता का बैंक पासबुक (डीबीटी इनेबल्ड) और एक निर्धारित शपथ पत्र
आवेदन करने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया
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