राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार पोर्टल पर संसोधन की प्रक्रिया में किए गए बड़े बदलाव
नमस्ते दोस्तों! EmitraWale.in पर आपका स्वागत है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जन आधार योजना के अंतर्गत निवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस नए परिपत्र (परिपत्र-10) के अनुसार, जन आधार कार्ड में सूचनाओं के अद्यतन (Update) और संसोधन (Correction) की अधिकतम सीमा और शुल्क में बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम 1 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होंगे।
जन आधार संसोधन के नए नियम और शुल्क तालिका
| संसोधन की श्रेणी | निर्धारित सीमा | निर्धारित शुल्क |
|---|---|---|
| व्यक्तिगत विवरण: नाम, माता/पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। | अधिकतम 2 बार | प्रथम बार निःशुल्क, फिर ₹15/सुधार |
| शिक्षा और आय विवरण | वित्तीय वर्ष में 2 बार | प्रथम बार निःशुल्क, फिर ₹25/सुधार |
| बैंक विवरण (Bank Details) | वित्तीय वर्ष में 2 बार | प्रथम बार निःशुल्क, फिर ₹40/सुधार |
| पारिवारिक सूचनाएं: विभाजन, मुखिया परिवर्तन आदि। | अधिकतम 5 बार | प्रथम बार निःशुल्क, फिर ₹25/सुधार |
| दस्तावेज संसोधन: गैस/बिजली बिल, DL, वोटर आईडी आदि। | अधिकतम 5 बार | ₹25 प्रति संसोधन |
| निःशुल्क सेवाएँ: नया नामांकन, सदस्य जोड़ना, ई-डाउनलोड | कोई सीमा नहीं | FREE |
संसोधन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातें
सरकार ने यह कदम पोर्टल के दुरुपयोग को रोकने और डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए उठाया है। अब निवासी असीमित बार अपने विवरण नहीं बदल पाएंगे, इसलिए अब बहुत सावधानी से काम करना होगा।
- मुखिया परिवर्तन: परिवार के मुखिया का परिवर्तन अब जीवन में केवल 5 बार तक ही सीमित है।
- शिक्षा एवं आय: विद्यार्थी अपनी कक्षा और आय का विवरण साल में केवल 2 बार ही अपडेट कर सकेंगे।
- ई-मित्रा सावधानी: चूंकि चांस (Attempt) सीमित हैं, इसलिए डेटा एंट्री करते समय किसी भी गलती से बचें।
ई-मित्रा संचालकों के लिए निर्देश
सभी ई-मित्रा भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्राहकों का डेटा अपडेट करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जाँच कर लें। एक छोटी सी गलती ग्राहक का कीमती चांस खराब कर सकती है। काम शुरू करने से पहले ग्राहकों को इस नए शुल्क चार्ट के बारे में जरूर बता दें।